सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए गाजीपुर से बीएसपी के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता सशर्त बहाल कर दी है।3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने 2-1 से अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि भारत की प्रत्येक जनता को यह हक है कि उसका कोई जन प्रतिनिधि हो। उन्होंने अफजाल अंसारी की सदस्यता इस शर्त के साथ बहाल की है कि न ही वो लोकसभा में वोट कर सकते न ही उन्हें कोई भत्ता देय होगा। वह सिर्फ संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।
गौरतलब है कि विधायक कृष्णानंद हत्याकांड में लगे गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर की एमपी/ एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया था,तो वहीं मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी।
इसके विरुद्ध अफजाल अंसारी ने अपनी सजा को निलंबित करने हेतु सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
इसके पहले हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को स्वास्थ्य कारणों से जमानत दे दी थी।