रायपुर | 12 फरवरी 2026
छत्तीसगढ़ शासन के नियमित कर्मचारियों को बेहतर और सुरक्षित बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक ऑफ महाराष्ट्र और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत बैंक में वेतन खाता संचालित करने वाले कर्मचारियों को ‘गवर्नमेंट प्राइड सैलरी सेविंग स्कीम’ के अंतर्गत कई उन्नत और निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
समझौते के अनुसार खाताधारक कर्मचारियों को 1.25 करोड़ रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। इसके अलावा हवाई दुर्घटना बीमा के तहत 1 करोड़ रुपये तक की सुरक्षा दी जाएगी। स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में भी 1.25 करोड़ रुपये तक का कवर मिलेगा, जबकि 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस लाभ भी शामिल है।
कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत ‘गोल्डन आवर’ सुविधा के अंतर्गत 1 लाख रुपये तक कैशलेस उपचार का लाभ मिलेगा। साथ ही बेटियों के विवाह के लिए 10 लाख रुपये तक और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा अन्य आकर्षक बैंकिंग सुविधाएं और स्वास्थ्य बीमा पर टॉप-अप जैसी वैकल्पिक सेवाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। यह पहल राज्य के कर्मचारियों को व्यापक वित्तीय सुरक्षा और सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
एमओयू पर 10 फरवरी 2026 को वित्त विभाग की विशेष सचिव श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंचल प्रबंधक श्री वी. वेंकटेश की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते से हजारों नियमित कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी।