Sunday, March 22, 2026
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नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस कमिश्नर का सख्त एक्शन, रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध

इस आदेश के अनुसार अब रायपुर शहर की चाय दुकान, परचून दुकान, पान ठेला, जनरल स्टोर या किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर ये सामग्री नहीं बेची जा सकेगी।

by khabariya
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रायपुर

नशे के बढ़ते प्रचलन पर सख्ती दिखाते हुए रायपुर पुलिस कमिश्नर ने अपने कार्यकाल का पहला बड़ा और निर्णायक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत शहर में रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और परफेक्ट रोल जैसे नशे से जुड़े उत्पादों की खुलेआम बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इस आदेश के अनुसार अब रायपुर शहर की चाय दुकान, परचून दुकान, पान ठेला, जनरल स्टोर या किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर ये सामग्री नहीं बेची जा सकेगी। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम युवाओं को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालने और समाज में बढ़ते नशे के दुष्प्रभावों को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्रतिबंधित सामग्री की बिक्री, भंडारण या प्रचार भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानदारों और व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और अन्य दंड का प्रावधान है।

पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शहरभर में नियमित जांच अभियान चलाया जाए और प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री पर सख्त निगरानी रखी जाए। साथ ही, दुकानदारों को भी स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि आदेश का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

रायपुर पुलिस का यह निर्णय नशा मुक्त समाज की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि इस तरह के उत्पादों पर रोक लगने से युवाओं में नशे की आसान उपलब्धता कम होगी और सामाजिक वातावरण को सुरक्षित और स्वस्थ बनाया जा सकेगा।

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